सेबी ने जून में 5,000 से अधिक निवेशक शिकायतों का समाधान किया
सेबी की शिकायत निवारण पहल
मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जून महीने में निवेशकों द्वारा दर्ज की गई 5,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया है। यह जानकारी बाजार नियामक ने एक नोट में साझा की।
स्कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो निवेशकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
सेबी के अनुसार, जून में उसके शिकायत पोर्टल पर 5,035 नई शिकायतें आईं, जबकि इस दौरान 5,037 शिकायतों का समाधान किया गया।
इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, बकाया शिकायतों की संख्या 30 जून, 2026 तक 5,537 से घटकर 5,524 हो गई।
सेबी ने यह भी बताया कि जून में शिकायतों पर कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में संबंधित संस्थाओं को औसतन चार दिन लगे, जबकि पहली बार की समीक्षा वाली शिकायतों के समाधान में औसतन आठ दिन का समय लगा।
सेबी ने स्पष्ट किया है कि बकाया शिकायतों में वे शिकायतें भी शामिल हैं, जिनमें संबंधित संस्थाओं ने समय पर एटीआर प्रदान किया है, लेकिन शिकायतें अभी भी लंबित हैं। इससे निवेशकों को असंतोषजनक जवाब मिलने पर समीक्षा की मांग करने का अवसर मिलता है।
स्कोर्स 2.0 के तहत, शिकायतें अपने आप संबंधित संस्था को भेजी जाती हैं, और उन्हें निवेशक को एटीआर देने के लिए 21 दिन का समय मिलता है।
यदि निवेशक संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे पहले स्तर की समीक्षा की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद एक निर्धारित संस्था शिकायत की जांच करती है और एटीआर प्रदान करती है।
अगर फिर भी निवेशक असंतुष्ट रहते हैं, तो वे दूसरे स्तर की समीक्षा की मांग कर सकते हैं, जिसमें सेबी सीधे मामले की जांच करता है और अपना एटीआर प्रस्तुत करता है।