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सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी की जमानत याचिका का विरोध

मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है, जो सैफ अली खान पर चाकू से हमले का आरोपी है। पुलिस ने अदालत में ठोस सबूत पेश किए हैं, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट भी शामिल है, जो हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू के टुकड़ों का मिलान करती है। इस्लाम पर आरोप है कि उसने जनवरी में खान पर हमला किया था, जिसके बाद वह गिरफ्तार हुआ। जानें इस मामले में और क्या हुआ है।
 

मुंबई पुलिस का सख्त रुख

मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है। इस्लाम पर आरोप है कि उसने इस साल जनवरी में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने अदालत में कहा है कि उनके पास आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं और इसलिए उन्होंने जमानत न देने की अपील की है।


पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही हैं।


फोरेंसिक रिपोर्ट का महत्व

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, पुलिस ने सत्र अदालत में अपने पहले के दावे को दोहराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े और अपराध स्थल पर मिले चाकू के टुकड़े का मिलान आरोपी शरीफुल इस्लाम से बरामद हथियार से हुआ है।


पुलिस ने अदालत में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था।


हमले की घटना

16 जनवरी को, सैफ अली खान के बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक चोर ने चोरी के प्रयास के दौरान उन पर चाकू से कई वार किए थे। 54 वर्षीय अभिनेता ने हमले के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी के पास फंसे चाकू के टुकड़े को निकालने के लिए लीलावती अस्पताल में सर्जरी करवाई। उन्हें पांच दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई।


इस्लाम को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।


जमानत याचिका पर पुलिस का तर्क

पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है। यदि उसे जमानत मिलती है, तो वह भारत से भाग सकता है और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश नहीं हो सकता। पुलिस ने कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध बेहद गंभीर है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं।


आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।