सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम को लेकर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम शामिल करने के मामले में दायर समीक्षा याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनका नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही सूची में जोड़ा गया था। याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले का क्या असर हो सकता है।
Jul 26, 2026, 08:39 IST
सोनिया गांधी का मतदाता सूची मामला
नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में दायर की गई समीक्षा याचिका पर अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने समीक्षा याचिका दायर की है।