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सोनीपत में दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों की अनुमति

हरियाणा के सोनीपत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिलाधीश ने दिवाली पर सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है, जो कि प्रमाणित हैं। यह निर्णय जनस्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ग्रीन दिवाली मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें।
 

सोनीपत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम

सोनीपत, 17 अक्टूबर: हरियाणा के सोनीपत जिले में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर, जिलाधीश सुशील सारवान ने दिवाली के अवसर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, जिले में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, ऑनलाइन बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।


उपायुक्त ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह निर्णय जनस्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे वायु प्रदूषण को कम करने में प्रशासन का सहयोग करें और ग्रीन दिवाली मनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। बढ़ता वायु प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है।


जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) द्वारा प्रमाणित और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस प्राप्त ग्रीन पटाखों का सीमित समय में उपयोग किया जा सकेगा।


दिवाली के पहले दिन और दिवाली के दिन सुबह छह बजे से सात बजे तक और शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। इसके अलावा, ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक अधिकृत स्थलों पर की जा सकेगी।


जिलाधीश ने यह भी बताया कि ऑनलाइन माध्यमों जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न के जरिए किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री, ऑर्डर या वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर क्षेत्र के बाहर से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।


आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या व्यापारी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, और विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।