स्कूल बसों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य फिटनेस प्रमाणपत्र: सीआई सुब्बारामाय्या
एलूर के सर्किल इंस्पेक्टर सुब्बारामाय्या ने स्कूल बसों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र की अनिवार्यता की घोषणा की है। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपलों और अभिभावकों के साथ बैठक में छात्रों की सुरक्षा पर जोर दिया। फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना बसों को जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जानें इस बैठक में और क्या चर्चा हुई और छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
Jun 17, 2025, 14:11 IST
छात्रों की सुरक्षा पर जोर
एलूर के सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) सुब्बारामाय्या ने बताया है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों के लिए वैध फिटनेस प्रमाणपत्र (FC) होना आवश्यक है। उन्होंने गुरुवार को स्कूल प्रिंसिपलों, प्रबंधन प्रतिनिधियों और अभिभावकों के साथ एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की।बैठक के दौरान, सीआई ने कहा कि सभी स्कूल बसों को स्कूल खुलने से पहले मोटर वाहन विभाग (MVD) से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए बिना उचित दस्तावेजों और सड़क पर चलने योग्य स्थिति में बसों के संचालन के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी।
सीआई ने स्पष्ट किया कि फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली किसी भी स्कूल बस को जब्त किया जाएगा और संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पुलिस जल्द ही MVD अधिकारियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाएगी ताकि सभी स्कूल बसें निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करें।
उन्होंने यह भी बताया कि बसों में प्राथमिक उपचार किट, अग्निशामक यंत्र, और सुरक्षित सीटें होनी चाहिए। बस चालकों के पास कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए, और प्राथमिक कक्षाओं के लिए महिला अटेंडेंट का होना भी अनिवार्य है। सीआई ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल बस में भेजने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बस के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र है। इस बैठक में पुलिस के सब-इंस्पेक्टर शिव प्रसाद भी उपस्थित थे।