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स्पाइसजेट और एविएटर ML पर 15 लाख रुपये का जुर्माना

स्पाइसजेट और एविएटर ML पर NCLT ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अदालत के समय बर्बाद करने के कारण की गई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और एयरलाइन की आर्थिक स्थिति के बारे में।
 

स्पाइसजेट और एविएटर ML पर जुर्माना

स्पाइसजेट और एविएटर ML पर जुर्माना : एयरलाइन स्पाइसजेट और एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी एविएटर ML 29641 लिमिटेड को मिलाकर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की विशेष पीठ द्वारा की गई। अदालत ने दोनों कंपनियों पर यह जुर्माना समय बर्बाद करने के लिए लगाया है।

यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि एयरलाइन के खिलाफ दिवालियापन से संबंधित आठ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद, उन्होंने अंतिम समय में ट्रिब्यूनल को अपने समझौते की जानकारी दी। ट्रिब्यूनल ने स्पाइसजेट और एविएटर ML को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹7.5-₹7.5 लाख जमा करने का निर्देश दिया है।

NCLT की विशेष पीठ, जिसमें ज्यूडिशियल मेंबर महेंद्र खंडेलवाल और टेक्निकल मेंबर अनु जगमोहन सिंह शामिल थे, ने यह मौखिक आदेश दिया।

NCLT ने कहा कि स्पाइसजेट के दिवालिया मामलों के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया था और इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए न्यायिक समय निर्धारित किया गया था। अन्य कर्जदाताओं के वकीलों ने भी सुनवाई टालने का विरोध किया, यह कहते हुए कि एक कर्जदाता के साथ समझौता होने से बाकी सात मामलों की सुनवाई नहीं रुकनी चाहिए। पीठ ने यह भी माना कि इस तरह के समझौते की जानकारी देना अदालत के समय का सही उपयोग नहीं है।

स्पाइसजेट वर्तमान में आर्थिक संकट का सामना कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से दिसंबर के बीच एयरलाइन को 1,138.15 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है।