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हरियाणा अग्निवीर नीति 2024: पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण की घोषणा की है। अग्निवीर नीति-2024 के तहत, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। इस नीति के अनुसार, विभिन्न विभागों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जानें इस नीति की विशेषताएँ और भर्ती प्रक्रिया में मिलने वाली छूट के बारे में।
 

हरियाणा अग्निवीर नीति का ऐलान

हरियाणा अग्निवीर नीति: अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में सुनहरा अवसर! 2024 नीति लागू, पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण: चंडीगढ़ | हरियाणा के युवाओं और पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है! हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है।


इस निर्णय के तहत पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर नीति-2024 लागू हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यह नीति पूर्व अग्निवीरों को उनके प्रयासों और सैन्य प्रशिक्षण का लाभ दिलाने के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सके।


आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा

आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा हरियाणा अग्निवीर नीति के तहत


हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए विभिन्न विभागों में आरक्षण की व्यवस्था की है। ग्रुप-बी के कौशल और विशेषज्ञता से जुड़े पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-सी के अधिकांश पदों पर 5 प्रतिशत और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डर और खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को उनकी योग्यता के आधार पर मिलेगा, जिससे उनके लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।


हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 की विशेषताएँ

हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 की विशेषताएँ


अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू की है।


मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों का चयन मेरिट के आधार पर होगा और उनकी वर्टिकल श्रेणी में आरक्षित पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि किसी पद के लिए उपयुक्त अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता, तो वह पद अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। यह प्रक्रिया नौकरी की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखेगी।


भर्ती प्रक्रिया में छूट

शारीरिक जांच से छूट, लेकिन लिखित परीक्षा अनिवार्य


पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले से ही प्रमाणित है।


हालांकि, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की लिखित परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा, ग्रुप-सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) और सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित विशेषज्ञता परीक्षा से भी छूट मिलेगी।