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हरियाणा उपभोक्ता आयोग ने एप्पल को आईफोन 15 के लिए ₹45,500 का रिफंड देने का आदेश दिया

हरियाणा के रोहतक में एक ग्राहक ने iPhone 15 में लगातार समस्याओं का सामना किया, जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने एप्पल को ₹45,500 का रिफंड देने का आदेश दिया। ग्राहक ने फोन की गर्मी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेटवर्क समस्याओं के लिए कई बार एप्पल के सर्विस सेंटर से संपर्क किया, लेकिन समाधान नहीं मिला। आयोग ने एप्पल की दलीलों को खारिज करते हुए ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और एप्पल की प्रतिक्रिया।
 

हरियाणा उपभोक्ता आयोग का निर्णय


हरियाणा उपभोक्ता आयोग का निर्णय: रोहतक में एक ग्राहक को iPhone 15 में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें फोन का गर्म होना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में दिक्कत और नेटवर्क की समस्याएं शामिल थीं। ग्राहक ने कई बार एप्पल के अधिकृत सर्विस सेंटर से सहायता मांगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब, रोहतक जिला उपभोक्ता आयोग ने एप्पल इंडिया को ₹45,500 की राशि वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, कंपनी को मानसिक तनाव के लिए ₹5,000 और मुकदमे के खर्च के लिए भी ₹5,000 देने होंगे। यह आदेश 7 अगस्त 2026 को जारी किया गया। आयोग ने यह भी कहा कि एप्पल यह साबित नहीं कर सका कि ग्राहक ने फोन में कोई अनधिकृत परिवर्तन किया था।


आईफोन 15 की खरीदारी

यह मामला रोहतक के वकील राजबीर फोगाट से संबंधित है, जिन्होंने जनवरी 2024 में ₹64,999 में iPhone 15 खरीदा था। राजबीर ने बताया कि फोन खरीदने के बाद से ही उसमें कई समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। फोन अत्यधिक गर्म होता था, ब्लूटूथ कनेक्शन में समस्या आती थी और कॉल ड्रॉप की समस्या भी बनी रहती थी। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए एप्पल के अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क किया। प्रारंभ में, सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने फोन की कुछ सेटिंग्स में बदलाव किए और कहा कि इसके बाद फोन ठीक से काम करेगा। लेकिन राजबीर के अनुसार, समस्या बनी रही।


ग्राहक सेवा से निराशा

राजबीर ने 29 अप्रैल 2024 को एप्पल कस्टमर केयर से बात की और फोन को अपडेट करने के निर्देशों का पालन किया। उन्हें बताया गया कि अपडेट के बाद नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्या समाप्त हो जाएगी। हालांकि, अपडेट के बाद भी समस्याएं बनी रहीं। इसके बाद, उन्होंने फिर से सर्विस सेंटर का रुख किया, जहां उन्हें iCloud स्टोरेज खरीदने की सलाह दी गई। उन्होंने 31 मई 2024 को iCloud स्टोरेज भी खरीदा, लेकिन फिर भी फोन की समस्याएं हल नहीं हुईं।


उपभोक्ता आयोग में शिकायत

राजबीर ने आरोप लगाया कि अधिकृत सर्विस सेंटर ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। इसके बाद, उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने फोन बदलने या पूरी राशि वापस करने की मांग की। एप्पल इंडिया ने ग्राहक के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि फोन में कोई निर्माण संबंधी खराबी नहीं थी। कंपनी ने यह भी कहा कि फोन में अनधिकृत बदलाव किए गए थे।


आयोग का निर्णय

उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेजों की समीक्षा की। आयोग ने पाया कि राजबीर ने फोन की खरीद का टैक्स इनवॉइस, फेल कॉल के स्क्रीनशॉट और सर्विस जॉब शीट पेश की थी। आयोग ने यह भी कहा कि एप्पल ने अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सबूत नहीं दिए। आयोग ने एप्पल को ₹45,500 की राशि लौटाने का आदेश दिया, जिसमें 30 प्रतिशत मूल्य में कमी को ध्यान में रखा गया।