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हरियाणा में 27 HCS अधिकारियों को IAS में पदोन्नति की तैयारी

हरियाणा सरकार ने 27 HCS अधिकारियों को IAS में पदोन्नति देने की सिफारिश की है, जिसके लिए UPSC की बैठक 14 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। यह मामला लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने का संकेत मिला है। हालांकि, 2002 बैच के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी विवाद भी है, लेकिन सरकार ने उन्हें पदोन्नति के लिए योग्य माना है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

हरियाणा सरकार की सिफारिश पर UPSC की बैठक

हरियाणा की सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को 14 जुलाई 2025 को एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा है। इस बैठक में 2002, 2003 और 2004 बैच के हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति देने पर चर्चा की जाएगी। यह मामला काफी समय से लटका हुआ था, लेकिन अब UPSC ने इसे आगे बढ़ाने का संकेत दिया है।


पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी

हरियाणा सरकार ने UPSC को पत्र भेजकर तीनों बैचों के कुल 27 HCS अधिकारियों को IAS में पदोन्नति देने की सिफारिश की है। सरकार का मानना है कि ये अधिकारी इस पदोन्नति के लिए पूरी तरह से योग्य हैं।


विवाद और कानूनी स्थिति

हालांकि, 2002 बैच के कुछ HCS अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने हिसार अदालत में आरोप पत्र दायर किया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ चार्ज तय नहीं हुए हैं।


इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में लंबित है, जहां अदालत ने निचली अदालत को अगली सुनवाई तक मामले की सुनवाई न करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद, हरियाणा सरकार ने दोनों एडवोकेट जनरल की कानूनी राय के आधार पर इन अधिकारियों को पदोन्नति के लिए योग्य माना है।


कानूनी राय

पूर्व एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और वर्तमान एजी प्रविंद्र चौहान ने स्पष्ट किया है कि 2002 बैच के अधिकारियों को पदोन्नति देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।