हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के लिए नया अधिनियम: नौकरी की दिशा में बदलाव
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी: हरियाणा में नया अधिनियम लागू, जानें आपकी नौकरी की दिशा कैसे बदलेगी: हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब ये कर्मचारी न केवल राज्य के भीतर, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी नौकरी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक संख्या में सेवा-सुरक्षित कर्मचारी हैं, तो उन्हें अन्य विभागों या स्थानों पर समायोजित किया जा सकता है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को नई उम्मीद मिली है।
सेवा सुरक्षा का लाभ: 1.20 लाख कर्मचारियों को राहत
हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित की गई हैं।
ये वे कर्मचारी हैं जो पिछले 5 वर्षों से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत हैं। इस अधिनियम के अनुसार, उन्हें सेवा सुरक्षा का दर्जा तभी मिलेगा जब उन्होंने प्रति वर्ष कम से कम 240 कार्य दिवसों का वेतन प्राप्त किया हो। यह कदम हरियाणा सरकारी नौकरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
सेवा की गणना और समायोजन की प्रक्रिया
यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहा है, तो उसकी सेवा को मान्यता दी जाएगी। विशेष रूप से, वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति नियमित रूप से हुई थी लेकिन बाद में मेरिट सूची रद्द होने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त हो गई थीं, उनकी सेवाओं को भी इस अधिनियम में शामिल किया गया है।
इसके अलावा, नियमित और अनुबंध सेवा के बीच की ब्रेक अवधि को छोड़कर अन्य सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी, बशर्ते वे राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में की गई हों।