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हरियाणा में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए लोन योजना

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए एक नई लोन योजना की शुरुआत की है, जिसमें 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता की जानकारी जानें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।
 

हरियाणा लोन योजना का परिचय

हरियाणा लोन योजना: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के लिए, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने सूक्ष्म वित्त योजना के तहत 1 लाख रुपये और टर्म लोन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है।


लोन योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह पहल समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का कार्य करेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 है, इसलिए जल्दी करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।


आवेदन करने की पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन hscfdc.org.in पर कर सकते हैं या पंचकूला में निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
आधार कार्ड और पैन कार्ड
जाति प्रमाणपत्र और परिवार पहचान पत्र
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
दो पासपोर्ट साइज फोटो


इन दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करें।