हरियाणा में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा
हरियाणा में दुष्कर्म का मामला
हरियाणा में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने 23 वर्षीय आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला जून 2024 में पीड़िता की मां की शिकायत पर रायपुर रानी थाने में दर्ज किया गया था।
रायपुर रानी थाने का मामला
यह मामला रायपुर रानी थाने में दर्ज किया गया था। डीसीपी पंचकूला, अदिति सिंह के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
एक अन्य मामले में सजा
इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के तहत आरोपी को दो साल की कठोर सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो आरोपी को दो सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेशानुसार, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, जून 2024 में पीड़िता की मां की शिकायत पर रायपुर रानी थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत जांच शुरू की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।