हरियाणा में किसानों के लिए 75% अनुदान पर सोलर पंप लगाने का अवसर
हरियाणा सरकार की नई पहल
हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों के लिए सोलर पंप लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी ने जानकारी दी कि किसान 29 दिसंबर 2025 तक हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
सोलर पंप की विशेषताएँ
इस योजना के तहत किसान 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी क्षमता के सोलर पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर स्थापित करवा सकते हैं। बिजली कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर करें। लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
चयनित किसान pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी एक का चयन कर अपने लाभार्थी अंश का भुगतान कर सकते हैं। किसान अपने खेत के आकार, पानी के स्तर और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त पंप श्रेणी का चयन कर सकते हैं। खेत में केवल बोर की व्यवस्था किसान को करनी होगी, जबकि पंप की स्थापना संबंधित कंपनी द्वारा की जाएगी।
पुराने आवेदकों के लिए विकल्प
प्रतीक्षा सूची में शामिल पुराने आवेदकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपनी फैमिली आईडी का उपयोग कर नई उपलब्ध 12 श्रेणियों में से किसी सोलर पंप के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को दोबारा लाभार्थी अंश जमा नहीं करना होगा, क्योंकि उनकी पूर्व में जमा राशि विभाग के पास सुरक्षित है। यदि कोई आवेदक निर्धारित समय में नया आवेदन नहीं करता और उसका चयन नहीं हो पाता, तो उसकी जमा राशि वापस कर दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क
किसान अधिक जानकारी के लिए www.hareda.gov.in पर जा सकते हैं या रेवाड़ी लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, कमरा नंबर 205 में संपर्क कर सकते हैं।