हरियाणा में खरीफ फसल रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 अगस्त तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
खरीफ फसल रजिस्ट्रेशन की नई समय सीमा
हरियाणा में खरीफ फसल रजिस्ट्रेशन: अब 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन संभव, MSP और खाद वितरण के लिए आवश्यक: हरियाणा सरकार ने खरीफ फसलों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. अनिल तंवर ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे (MSP हरियाणा) और (खाद वितरण योजना) का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह रजिस्ट्रेशन अनाज मंडी में फसल बेचने और सरकारी दर पर खरीद के लिए अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले (PPP परिवार पहचान पत्र) अनिवार्य है। इसके अलावा, जमीन की फरद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बिजली-पानी के बिल जैसे दस्तावेज भी जरूरी हैं।
किसान fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नजदीकी (CSC केंद्र) के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद वितरण अब ऑनलाइन होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।
खाद वितरण और MSP के लिए रजिस्ट्रेशन का महत्व
खाद वितरण और MSP के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है? हरियाणा सरकार ने यूरिया और डीएपी खाद का वितरण अब डिजिटल माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इसके लिए (मेरी फसल मेरा ब्यौरा) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे खाद की पारदर्शी और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
साथ ही, (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ भी केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज किया है। यह कदम किसानों को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें समय पर लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।