हरियाणा में गेस्ट हाउस खोलने की नई नीति: आवेदन प्रक्रिया और नियम
हरियाणा में गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति
गेस्ट हाउस की नई नीति: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। राज्य के आवासीय सेक्टरों में गेस्ट हाउस स्थापित करने के लिए अब अधिकतम 1.25 एकड़ भूमि की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में बताया गया है। इच्छुक व्यक्ति, ट्रस्ट, फर्म या कंपनियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल CLSU पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन या समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। नोटिस जारी होने के दो महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है; अन्यथा, नोटिस अपने आप निरस्त हो जाएंगे। इस प्रकार, सेक्टर-70ए, गुरुग्राम में गेस्ट हाउस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
नीति के अनुसार, गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम 1.25 एकड़ का क्षेत्र स्वीकृत किया जा सकता है। विभाग आवेदनों की संख्या और मानकों के आधार पर यह तय करेगा कि किस क्षेत्र में कितनी भूमि उपलब्ध होगी।
गुरुग्राम, पंचकूला और फरीदाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस की मांग अधिक है। यहां रोजगार, व्यापार और शिक्षा के अवसरों के कारण बाहरी लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस कदम से न केवल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने कहा कि अनुमति केवल उन्हीं आवेदकों को दी जाएगी जो सभी नियमों का पालन करेंगे। इसका उद्देश्य शहरी विकास को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना और अवैध निर्माण को रोकना है।
नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगले दो महीने उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हरियाणा के शहरी ढांचे को मजबूत करने के साथ, सरकार की यह पहल शहरों को अधिक आरामदायक और व्यापार-अनुकूल बनाएगी।