हरियाणा में गैंगस्टर और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर कार्रवाई
हरियाणा में कार्रवाई का नया कदम
हरियाणा में गैंगस्टरों और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गीतों और म्यूजिक वीडियो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ऐसे ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक समिति का गठन किया है, जो गीतों, म्यूजिक वीडियो और सोशल मीडिया सामग्री की निगरानी कर रही है। अब तक, 67 ऐसे गीत विभिन्न प्लेटफार्मों से हटा दिए गए हैं।
पुलिस की बैठक और चर्चा
एसटीएफ ने हरियाणवी संगीत से जुड़े गायकों, गीतकारों और निर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें गैंगस्टरों और हथियारों के महिमामंडन के युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई। इसके बाद, ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर ऐसे कंटेंट की निगरानी को बढ़ाया गया। संबंधित प्लेटफार्मों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत नोटिस भेजकर सामग्री हटाने के लिए कहा गया। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि अपराधियों को ग्लैमर देने वाला कंटेंट युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकता है।
युवाओं की काउंसलिंग
पुलिस ने गैंगस्टर और गन कल्चर से प्रभावित लगभग 200 युवाओं की पहचान की है। एसटीएफ ने इनकी काउंसलिंग की, ताकि उन्हें अपराध की राह से दूर रखा जा सके और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। पुलिस का ध्यान केवल आपत्तिजनक सामग्री को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव में आने वाले युवाओं तक पहुंचने पर भी है।
कट्टरपंथियों के अकाउंट का नाश
पुलिस ने आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े युवाओं के कट्टरपंथीकरण के लिए उपयोग किए जा रहे 12 इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान की और उन्हें हटवाया। गैंगस्टर, हथियार और हिंसा को बढ़ावा देने वाले अन्य सोशल मीडिया अकाउंट और सामग्री की जानकारी अन्य राज्यों की पुलिस के साथ साझा की गई है।
एडवाइजरी का प्रकाशन
अपराधियों के महिमामंडन को रोकने के लिए मीडिया संस्थानों, कंटेंट क्रिएटर्स और आम जनता के लिए एक एडवाइजरी तैयार की गई है। यह एडवाइजरी अगस्त 2025 में हरियाणा विधानसभा में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में बनाई गई है और इसे सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के माध्यम से मीडिया संस्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 22 जुलाई 2019 के निर्देश के तहत भी की जा रही है, जिसमें शराब, नशे और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों को सार्वजनिक रूप से बजाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे।