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हरियाणा में तहसील और उपतहसील में महत्वपूर्ण बदलाव

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई गांवों को नई तहसीलों में शामिल करने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यमुनानगर, सिरसा और झज्जर जिलों के गांवों के स्थानांतरण पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, नए जिलों और तहसीलों के गठन के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। जानें इस बैठक में और क्या निर्णय लिए गए हैं और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
 

बैठक में लिए गए निर्णय

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में आयोजित सब कमेटी की बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में यमुनानगर जिले के गांव चाहड़वाला को उप-तहसील सरस्वती नगर से तहसील बिलासपुर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा, गांव रुपोली को तहसील रादौर से उप-तहसील सरस्वती नगर में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई।


अन्य गांवों का स्थानांतरण

सिरसा जिले के गांव मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला और मिठड़ी को तहसील कालांवाली से तहसील डबवाली में शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया गया। इसी तरह, झज्जर जिले के गांव बिलोचपुरा, भिण्डावास और शाहजहांपुर को माननहेल से झज्जर तहसील में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई।


बैठक में उपस्थित सदस्य

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा भी शामिल थीं।


मुख्यमंत्री के निर्देश

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर नए जिलों, तहसीलों और उपतहसीलों के संबंध में एक सब कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी को समय-समय पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से 69 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की बैठक में कुछ प्रस्तावों पर सहमति बनी है।


अगली बैठक के लिए निर्देश

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, पंवार ने बताया कि शेष प्रस्तावों के लिए जिला उपायुक्तों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि संबंधित उपायुक्त द्वारा भेजी गई सिफारिशें मानदंडों के अनुसार सही पाई जाती हैं, तो उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।


तहसील और उपतहसील के मानदंड

पंवार ने बताया कि उपतहसील बनाने के लिए मानदंडों में 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60,000 से अधिक जनसंख्या, 15,000 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल और उप मंडल मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तहसील के लिए 20 या अधिक गांव, दो उप-तहसील, 5 से अधिक पटवार सर्कल, 80,000 या अधिक जनसंख्या और 15,000 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल होना आवश्यक है।


नए जिलों के मानदंड

नए जिलों के लिए मानदंडों में 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उपतहसील, चार लाख या अधिक जनसंख्या और 80,000 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए। पंवार ने बताया कि कमेटी को गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों और डबवाली को नए जिले बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्य चल रहा है।