हरियाणा में नए जिलों के गठन पर रोक, जनगणना तक सीमाएं स्थिर रहेंगी
हरियाणा में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक
हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों और तहसीलों के गठन की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के कार्य के अंतिम रूप दिए जाने तक प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में वित्तायुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह आदेश जनगणना नियम-1990 के नियम-8(4) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
इस निर्णय का मतलब यह है कि अब नए जिलों, तहसीलों, उपतहसीलों या उपमंडलों का गठन नहीं किया जाएगा। किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा।
इस रोक का मुख्य कारण 2026 में होने वाली जनगणना है, जिसके दौरान क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आंकड़े सटीक और समान रूप से एकत्र किए जा सकें।
हाल ही में, हरियाणा सरकार ने नए जिलों और उपमंडलों के गठन के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यह समिति प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनज़र नए जिलों के गठन की संभावनाओं पर विचार कर रही थी।