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हरियाणा में नया धर्मांतरण कानून: छिपाकर शादी करने पर सजा और जुर्माना

हरियाणा सरकार ने एक नया धर्मांतरण कानून लागू किया है, जो धर्म छिपाकर विवाह करने वालों के लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत, ऐसे विवाह को अमान्य माना जाएगा और दोषी को तीन से 10 साल की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही, यदि ऐसे विवाह से संतान होती है, तो उसे संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जानें इस कानून के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

हरियाणा सरकार का नया कानून

पंचकूला - हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक नया धर्मांतरण कानून लागू किया है, जो उन लोगों के लिए है जो विवाह के लिए अपने धर्म को छिपाते हैं। इस कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छिपाकर शादी करता है, तो उस विवाह को ‘अमान्य’ माना जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को तीन से 10 साल की जेल और तीन लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


नए कानून के अनुसार, यदि ऐसे विवाह से कोई संतान होती है, तो उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी और संपत्ति में उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलेगा। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को रोकना नहीं है, बल्कि शादी के नाम पर धोखे और जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकना है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति धोखे, लालच, बल या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, चाहे वह विवाह के लिए ही क्यों न किया गया हो।


सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ‘हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम 2022’ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।