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हरियाणा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

हरियाणा के हिसार में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2021 का है, जब लड़की अचानक लापता हो गई थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के बारे में।
 

कोर्ट ने दोषी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना


Hisar News, हिसार: हरियाणा के हिसार में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ेगा। आरोपी मनीष ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का अपराध किया था। यह मामला 2021 का है, और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील जिंदल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। लगभग चार साल बाद, अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।


2021 में लड़की हुई थी लापता

सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने 2021 में पुलिस को अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दी थी। पिता ने बताया कि उनकी बेटी 24 सितंबर 2021 की रात अचानक घर से गायब हो गई थी। परिवार ने आसपास और रिश्तेदारों में उसकी खोज की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।


आरोपी ने बहला-फुसलाकर किया था अपहरण

पिता ने आशंका जताई कि कुलाना गांव का मनीष उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। उन्होंने पुलिस को आरोपी के मोबाइल नंबर और उसके ईएमआई नंबर भी दिए थे। प्रारंभिक जांच के बाद, सदर थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366-ए के तहत मामला दर्ज किया। बाद में लड़की को बरामद कर लिया गया।


पीड़िता के बयान के आधार पर जोड़ी गईं धाराएं

जब पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म की पुष्टि की, तो पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 सहित अन्य धाराएं भी जोड़ीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।