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हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के लिए नया नियम लागू

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (फैमिली ID) के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब, नागरिकों को फैमिली ID प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना आवश्यक है। इसके अलावा, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों की भी जरूरत होगी। यह बदलाव सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।
 

परिवार पहचान पत्र के लिए नए दिशा-निर्देश

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (फैमिली ID) से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब, यदि कोई नागरिक नया फैमिली ID बनवाना चाहता है, तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना अनिवार्य है। बिना हरियाणा के पते वाले आधार कार्डधारकों को फैमिली ID नहीं दी जाएगी।


नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, फैमिली ID के लिए आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना आवश्यक है। इसके साथ ही, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, वोटर ID या डीएमसी में से किसी एक दस्तावेज का होना भी जरूरी है।


फैमिली ID में सभी जानकारी आधार कार्ड से स्वतः खींची जाती है, जैसे नाम, पता और अन्य विवरण। इसलिए, आधार में सही और अद्यतन जानकारी होना आवश्यक है।


यदि किसी नागरिक का आधार कार्ड हरियाणा का नहीं है और वह राज्य में रहकर सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहता है, तो उसे पहले अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करवाना होगा। तभी वह फैमिली ID के लिए योग्य होगा.