हरियाणा में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: ईंधन नहीं मिलेगा 2025 से
पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का ऐलान
पुराने वाहन प्रतिबंध: हरियाणा में बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगा ईंधन! हरियाणा में 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन उपलब्ध नहीं होगा।
नियमों का विस्तार
यह नियम 2026 तक एनसीआर के सभी 14 जिलों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है, जो हरियाणा के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
तकनीकी निगरानी और ईंधन पर रोक
ईंधन पर रोक और तकनीकी निगरानी: हरियाणा सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।
गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 31 अक्टूबर 2025 तक ये कैमरे फ्यूल स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे। अन्य 11 जिलों में यह कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा होगा। ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेंगे।
प्रदूषण नियंत्रण की योजना
प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार यह योजना बनाई गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण कम करने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई।
पुराने वाहन प्रतिबंध के साथ-साथ निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल को नियंत्रित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक ईंट भट्टों में धान की पराली से बने बायोमास पेलेट्स का 50% उपयोग किया जाए।
हरित भविष्य की दिशा में कदम
हरित भविष्य की ओर कदम: पुराने वाहन प्रतिबंध के अलावा, सरकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। अब केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही ऑटोरिक्शा के बेड़े में शामिल होंगे। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
आवश्यक सेवाओं के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के लोग अब साफ हवा और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में योगदान कर सकते हैं।