हरियाणा में पुराने वाहनों पर सख्त नियम, 1 नवंबर से लागू
हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए कदम
हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे प्रमुख जिलों में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा, जबकि दिल्ली में इसे 1 जुलाई से लागू किया जा चुका है।
नए नियमों की जानकारी
पुराने वाहनों को अब किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Reader) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके उनकी स्थिति की जानकारी प्रदान करेंगे।
फरीदाबाद में ANPR कैमरे
फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक स्थापित किए जाएंगे। फरीदाबाद में 105 पेट्रोल पंप हैं, जहां यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
वाहन पहचान प्रक्रिया
फरीदाबाद RTA के मुनीष सहगल के अनुसार, पेट्रोल पंप के प्रवेश द्वार पर ही वाहन की पहचान की जाएगी। यदि वाहन 10 साल से अधिक पुराना डीजल या 15 साल से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन होगा, तो सॉफ्टवेयर अलर्ट जारी करेगा और ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।