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हरियाणा में पेंशनर्स के लिए नई राहत: सीएम सैनी ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

हरियाणा में पेंशनर्स के लिए एक नई राहत की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन 19 जुलाई 2016 से प्रभावी होगा, जिससे रिटायरमेंट के समय कम्यूट की गई पेंशन की राशि 15 साल बाद पुनः बहाल होगी। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या बदलाव आए हैं।
 

हरियाणा में पेंशनर्स को मिली राहत

 

पेंशन अपडेट: हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद, नायब सैनी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान की गई है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। यह संशोधन 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माना जाएगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिटायरमेंट के समय कम्यूट की गई पेंशन की राशि, रिटायरमेंट की तारीख से 15 साल पूरे होने पर पुनः बहाल की जाएगी।

पहले, 15 साल तक या कम्यूट की गई पेंशन राशि की ब्याज सहित वसूली होने तक कटौती का प्रावधान था। इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं।