हरियाणा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, उम्रकैद की सजा
हरियाणा में हत्या का मामला
हरियाणा समाचार: एक पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने अपने पति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला सियाराम साह की हत्या से संबंधित है, जो चार साल पहले हुआ था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने अनिता देवी और उसके प्रेमी संजय कुमार को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि उन्होंने पहले सियाराम का गला घोंटा और फिर छेणी से उसके सिर और गले पर वार कर उसकी हत्या की।
पति-पत्नी के रिश्ते पर दाग
सरकारी वकील प्रदीप शर्मा ने अदालत में दोनों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। उन्होंने कहा कि यह हत्या एक साजिश के तहत की गई थी, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया।
लाश को छिपाने की कोशिश
दोषियों ने अपने अपराध को छिपाने के लिए शव को गटर में फेंकने का प्रयास किया। अगले दिन, अनिता ने पुलिस के सामने रोते हुए खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। सरकारी वकील ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए।
संजय था पड़ोसी
मृतक सियाराम साह बिहार के मुजफ्फरपुर का निवासी था और वह अपनी पत्नी के साथ पंचकूला में किराए के मकान में रहता था। संजय कुमार, जो यूपी के कुशीनगर का निवासी है, अनिता का पड़ोसी था। दोनों ने मिलकर फरवरी 2022 में सियाराम की हत्या की और शव को गटर में फेंक दिया।
भाई ने की शिकायत
सियाराम के भाई राम साह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने भाई के साथ मदनपुर में गया था, जहां उसे एक मृत व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई। यह तस्वीर उसके भाई की थी।
अवैध संबंध का खुलासा
राम साह ने आरोप लगाया कि संजय और अनिता के बीच अवैध संबंध थे। जब सियाराम को इस बारे में पता चला, तो उसके और संजय के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद, अनिता और संजय ने मिलकर सियाराम की हत्या की।