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हरियाणा में फैमिली आईडी के लिए नए नियम: आधार कार्ड में बदलाव आवश्यक

हरियाणा में फैमिली आईडी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना अनिवार्य है। यदि आपके आधार में पता नहीं है, तो आपको पहले उसे बदलवाना होगा। जानें और क्या दस्तावेज़ आवश्यक हैं और कैसे आप परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 

हरियाणा फैमिली आईडी अपडेट

हरियाणा फैमिली आईडी अपडेट: हरियाणा राज्य में फैमिली आईडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। राज्य सरकार ने नई फैमिली आईडी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि आप नई फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं, तो आपके आधार कार्ड का पता हरियाणा का होना अनिवार्य है। अन्यथा, आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।


आवश्यक दस्तावेज

सूत्रों के अनुसार, हरियाणा में फैमिली आईडी के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी), वोटर आईडी कार्ड और किसी एक दस्तावेज को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। तभी आप अपने परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।


आधार कार्ड से जानकारी का संग्रहण

आधार कार्ड से ही ली जाएगी सभी जानकारी


वास्तव में, नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया संचालित की जाती है। अब फैमिली आईडी में सभी जानकारी केवल आधार कार्ड के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसमें आपका नाम और पता केवल आधार कार्ड से ही जुड़ेगा। यदि आपके आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है, तो आप यहां फैमिली आईडी नहीं बना सकेंगे। इसके लिए आपको पहले अपने पते में बदलाव कराना होगा।


पता बदलने के बाद आवेदन करें

पता बदलवाने के बाद फैमिली आईडी के लिए करें अप्लाई


यदि आप हरियाणा के किसी भी जिले में काम कर रहे हैं और वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में पता बदलवाना होगा। इसके बाद ही आप परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।