हरियाणा में बिजली बिल माफी योजना: गरीब परिवारों को मिलेगी राहत
हरियाणा बिजली बिल माफी योजना का ऐलान
हरियाणा बिजली बिल माफी योजना के तहत, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गरीब उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिन बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है, उनके पुराने बकाया बिजली बिल अब निर्धारित नियमों के अनुसार माफ किए जाएंगे। नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने स्पष्ट किया कि परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर और 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले अंत्योदय परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।
योजना की पात्रता
हरियाणा बिजली बिल माफी योजना की पात्रता: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गरीब और जरूरतमंद बीपीएल उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया है। नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने इस नीति की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार अंत्योदय परिवारों के बकाया बिलों का बोझ कम कर रही है।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ केवल उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी औसत बिजली खपत हर महीने 150 यूनिट तक सीमित है। विभाग पिछले 12 महीनों के बिजली उपयोग का औसत निकालकर पात्रता तय करेगा।
नई बिजली दरें
यूनिट अनुसार नई दरें: सरकार ने इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें निर्धारित की हैं। 50 यूनिट तक की मासिक खपत करने वाले परिवारों को 2 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा।
खराब मीटर और एकमुश्त भुगतान
विधायक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं, उनके बिल की गणना के लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति माह 40 यूनिट और शहरी क्षेत्रों के लिए 50 यूनिट का औसत तय किया गया है।
बकाया बिलों का निपटारा
उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के निपटारे के लिए अधिकतम 3600 रुपये की एकमुश्त राशि जमा करनी होगी। यह राशि भरते ही उपभोक्ताओं का बाकी पुराना बकाया पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।