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हरियाणा में सरकारी स्कूलों के लिए नया मूवमेंट रजिस्टर नियम

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत, शिक्षकों को अपनी गतिविधियों का विवरण दर्ज करना होगा, जिससे स्कूल छोड़ने वाले शिक्षकों पर नजर रखी जा सके। यह निर्णय विधानसभा की अनुशंसा पर लिया गया है और इसके पालन में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जानें इस नियम के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

स्कूलों में मूवमेंट रजिस्टर का अनिवार्य होना


स्कूलों में मूवमेंट रजिस्टर का अनिवार्य होना
हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब अपनी सभी गतिविधियों का विवरण मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें स्कूल के समय के दौरान कहां और किस कार्य से गए, इसकी जानकारी देनी होगी। यह नियम उन शिक्षकों पर नजर रखने के लिए लागू किया गया है जो स्कूल छोड़ने के बाद हाजिरी नहीं लगाते। इस नए नियम के तहत, अब शिक्षक फॅरलो नहीं ले सकेंगे।


मूवमेंट रजिस्टर का रखरखाव

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में मूवमेंट रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। हर स्कूल में दैनिक मूवमेंट रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा। स्कूल के प्रमुख को हर दिन इस रजिस्टर में गतिविधियों का विवरण दर्ज करना होगा और अपनी टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर करने होंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्यालय द्वारा किसी भी सरकारी स्कूल की रैंडम जांच की जा सकती है। यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित स्कूल के प्रमुख के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


विधानसभा की अनुशंसा पर निर्णय

यह निर्णय हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। समिति ने बजट सत्र के दौरान अपनी 10वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे का उल्लेख किया था। इसके बाद, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी बीईओ, डीईईओ और डीपीसी को पत्र भेजकर इस नियम को लागू करने की जानकारी दी है।


हाजिरी की पुष्टि

शिक्षा विभाग के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी स्कूल के समय में किसी सरकारी कार्य से बाहर जाता है, तो उसे अपनी वापसी पर वहां से हाजिरी रिपोर्ट लानी होगी। यह रिपोर्ट मूवमेंट रजिस्टर में प्रमाण के रूप में चिपकाई जाएगी। उच्च अधिकारियों के स्कूल दौरे के दौरान उन्हें मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन कराना होगा और उनसे साइन करवाने होंगे।


मासिक जांच की अनिवार्यता

हर बीईओ, डीईईओ और डीपीसी को हर महीने कम से कम 15 स्कूलों के हाजिरी और मूवमेंट रजिस्टर की जांच करनी होगी। यदि किसी स्कूल में रजिस्टर ठीक से नहीं रखा गया है, तो इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। जिला मुख्यालय को एक महीने के भीतर इस पर कार्रवाई करनी होगी।