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हरियाणा सरकार का नया नियम: सड़कों पर गोवंश छोड़ने पर होगी एफआईआर

हरियाणा सरकार ने बेसहारा गोवंश की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू गोवंश को सड़कों पर छोड़ता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जानें इस नियम के पीछे की वजह और सरकार की योजनाओं के बारे में।
 

हरियाणा में गोवंश की सुरक्षा के लिए नया कदम

हरियाणा सरकार ने बेसहारा गोवंश की समस्या से निपटने के लिए एक सख्त निर्णय लिया है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू गोवंश को सड़कों पर छोड़ता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह कदम राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।


बेसहारा पशुओं की समस्या

सड़कों पर बेसहारा जानवरों की बढ़ती संख्या एक गंभीर चुनौती बन गई है। ये जानवर अक्सर सड़क हादसों का कारण बनते हैं और यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं। सरकार का मानना है कि जब तक पशु मालिकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा।


गोशालाओं की संख्या और सरकार की योजना

हरियाणा में वर्तमान में लगभग 686 गोशालाएं कार्यरत हैं। गौ सेवा आयोग के गठन के बाद इन गोशालाओं के माध्यम से बेसहारा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि कोई भी गोवंश सड़क पर बेसहारा न दिखाई दे।