हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई गई
हरियाणा में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति
हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अब न्यूनतम 9 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए पुराने नियमों में संशोधन किया गया है।
इस नए संशोधन के अनुसार, जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होगी। इसके साथ ही उनके आश्रित परिवार को 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी।
वित्त विभाग ने पहले सेनानिवृत या दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी 1986 की सैलरी के आधार पर एक नया फार्मूला जारी किया है। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन अब कम से कम 9 हजार रुपये सुनिश्चित की जा रही है।
हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो अपनी जीवनयापन के लिए पेंशन पर निर्भर हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेंशन उनकी मुख्य आय का स्रोत होती है।