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हरियाणा सरकार की नई पेंशन योजना: दिव्यांगों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक सहायता

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसमें 21 प्रकार के विकलांगों को 3000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। इसके अलावा, पेंशन नियमों में संशोधन किया गया है, जिसमें हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होगी। जानें इस योजना के तहत कौन-कौन से विकलांगता वाले लोग पेंशन के लिए पात्र हैं।
 

हरियाणा में दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।


पेंशन नियमों में संशोधन

राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियमों में संशोधन की अधिसूचना भी जारी की है। इसके अनुसार, पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा, विशेष रूप से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।


पेंशन योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का स्थायी निवासी हो और पिछले तीन वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना से उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को लाभ मिलेगा जो पेंशन के लिए योग्य हैं।


पेंशन पाने वाले विकलांगता प्रकार


  1. लोकोमोटर विकलांगता

  2. कुष्ठ रोगी

  3. सेरेब्रल पाल्सी

  4. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

  5. अंधापन

  6. कम दृष्टि

  7. सुनने की अक्षमता

  8. भाषा विकलांगता

  9. बौद्धिक विकलांगता

  10. विशिष्ट सीखने की विकलांगता

  11. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार

  12. मानसिक बीमारी

  13. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां

  14. मल्टीपल स्क्लेरोसिस

  15. पार्किंसंस रोग

  16. स्किल सेल रोग

  17. शारीरिक अपंगता

  18. हीमोफीलिया

  19. थैलेसीमिया

  20. एसिड अटैक पीड़ित

  21. बौना