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हरियाणा सरकार की नई योजना: अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता

हरियाणा सरकार ने अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 21 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता मिलेगी। पात्रता में माता-पिता की मृत्यु, लंबे समय तक अनुपस्थिति, या विकलांगता शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
 

हरियाणा में अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना

हरियाणा अनाथ बच्चों की योजना: हरियाणा सरकार ने अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं।


योजना के लिए पात्रता मानदंड:


यह योजना 21 वर्ष तक के उन बच्चों के लिए है, जो किसी कारणवश माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं। पात्रता में निम्नलिखित शामिल हैं:



  • माता-पिता का निधन

  • पिता का 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक घर से अनुपस्थित रहना

  • माता-पिता की लंबी अवधि की जेल सजा (1 वर्ष या अधिक)

  • माता-पिता का मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग होना


प्रत्येक पात्र बच्चे को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता दी जाएगी। एक परिवार में अधिकतम दो बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


आय और निवास मानदंड:


इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास हरियाणा में कम से कम 5 वर्षों का निवास प्रमाण होना आवश्यक है।



आवश्यक दस्तावेज़:


आवेदन के लिए निम्नलिखित स्व-हस्ताक्षरित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:



  • बेसहारा प्रमाण पत्र

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • परिवार का पहचान पत्र

  • आवेदन करने की प्रक्रिया


इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के कमजोर और वंचित बच्चों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।