हरियाणा सरकार की नई योजना: गरीब परिवारों को 80,000 रुपये की सहायता
हरियाणा सरकार की सहायता योजना
हरियाणा सरकार की योजना: गरीब परिवारों के लिए 80,000 रुपये की सहायता, आवेदन प्रक्रिया जानें: हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जरूरतमंदों को उनके घरों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
यह योजना उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी, जिनके घर पुराने हो चुके हैं और जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह पहल न केवल गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित और मजबूत आवास भी प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार की योजना
इस योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा के निवासी हैं। इसके अलावा, आवेदक के नाम पर मकान होना चाहिए, जो शहरी क्षेत्रों में 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 वर्ग गज का होना आवश्यक है।
मकान की उम्र 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में मकान की रजिस्ट्री अनिवार्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि जमीन का मालिकाना हक नहीं है, तो ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट मान्य होगा। आवेदन के साथ घर की तस्वीरें, मरम्मत का अनुमानित खर्च और मरम्मत के बाद की तस्वीरें जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होंगी।
इस योजना के तहत दी जाने वाली 80,000 रुपये की राशि एक बार में दी जाएगी, जिसका उपयोग केवल घर की मरम्मत के लिए किया जा सकेगा। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अनुदान राशि का दुरुपयोग किया जाता है या इसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, तो राशि वापस वसूल की जा सकती है। यह योजना गरीब परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके जीवन को और सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में भी मदद करेगी।