हरियाणा सरकार ने HKRN कर्मचारियों के लिए नई नौकरी सुरक्षा अधिसूचना जारी की
हरियाणा में HKRN कर्मचारियों के लिए नई अधिसूचना
हरियाणा समाचार: हरियाणा रोजगार कौशल निगम (HKRN) के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नौकरी सुरक्षा और आचरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इसे लागू किया जा रहा है।
तैनाती की नई शर्तें
नई अधिसूचना के अनुसार, HKRN के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को भारत के किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि कर्मचारी की ड्यूटी किसी भी राज्य या क्षेत्र में लगाई जा सकती है।
नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया
यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने का निर्णय लेता है, तो उसे कम से कम एक महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी को एक महीने का वेतन सरकार को देना होगा।
दस्तावेजों में गड़बड़ी पर कार्रवाई
इसके अतिरिक्त, यदि किसी कर्मचारी के दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी।
सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन
यदि किसी विभाग में कोई कर्मचारी सरप्लस हो जाता है, तो वित्त विभाग की अनुमति से या तो नया पद सृजित किया जाएगा या कर्मचारी को किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की गणना की जाएगी।