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हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की समय सीमा को बढ़ाकर 15 अप्रैल, 2026 कर दिया है। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद, वित्त विभाग द्वारा योग्य कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पदों का निर्माण किया जाएगा। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी।
 

हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के लिए नई समय सीमा

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत लिया गया है।


मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे अब 15 अप्रैल, 2026 तक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।


आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) को 25 अप्रैल, 2026 तक कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरणों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और विभागीय सेवा रिकॉर्ड की जांच करनी होगी।


सत्यापन प्रक्रिया के बाद, वित्त विभाग द्वारा योग्य अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पदों का निर्माण किया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 मई, 2026 तक पूरी की जाएगी।


इसके बाद, संबंधित विभागाध्यक्ष अंतिम स्वीकृति देते हुए योग्य अनुबंध कर्मचारियों को 15 जून, 2026 तक सेवा सुरक्षा के लिए ऑफर लेटर जारी करेंगे।