हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन: नागरिकों के लिए नई सुविधाएं
हरियाणा सेवा का अधिकार में नया बदलाव
हरियाणा सेवा का अधिकार: सरकार का बड़ा संशोधन, अब मिलेगी नई सुविधाएं! हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 में हाल ही में किए गए संशोधनों ने नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। हरियाणा सरकार ने इस अधिनियम में बदलाव कर समय पर सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई अधिकारी या शिकायत निवारण प्राधिकारी निर्धारित समय में आवेदन का निपटारा नहीं करता है, तो सेवा का अधिकार आयोग स्वतः संज्ञान लेगा। यह कदम नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आइए, इस संशोधन की विशेषताओं पर नजर डालते हैं।
समय पर सेवाओं की गारंटी
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन का उद्देश्य नागरिकों को समय पर सेवाएं सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन्हें 'हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2025' के नाम से जाना जाएगा।
अब यदि कोई पदनामित अधिकारी या शिकायत निवारण प्राधिकारी निर्धारित समय में आवेदन या अपील का निपटारा नहीं करता है, तो आयोग स्वतः कार्रवाई करेगा। अनुचित देरी होने पर आयोग उचित आदेश जारी करेगा। यह नियम नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा।
कोर्ट और पुनरीक्षण में लंबित मामलों का प्रावधान
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मामला कोर्ट या संबंधित विभाग के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो सेवा का अधिकार आयोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आयोग की शक्तियां तभी लागू होंगी, जब कोर्ट या पुनरीक्षण प्राधिकारी का अंतिम निर्णय आ जाए।
यह प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इससे नागरिकों को यह विश्वास होगा कि उनकी शिकायतों का निपटारा उचित प्रक्रिया के तहत होगा। यह नियम सरकारी सेवाओं में विश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगा।
नागरिकों के लिए बड़ी राहत
हरियाणा सेवा का अधिकार में यह संशोधन नागरिकों के लिए एक बड़ा उपहार है। पहले कई बार सरकारी सेवाओं में देरी के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब आयोग की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति से यह समस्या कम होगी। अनुराग रस्तोगी ने इस बदलाव को नागरिक-केंद्रित बताया है।
यह संशोधन सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति लाएगा। नागरिकों को अब अपनी शिकायतों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाएगा। यदि आप भी सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, तो यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।