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हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉक्टर विनिता अरोड़ा हत्या मामले में नया फैसला सुनाया

हरियाणा से एक महत्वपूर्ण खबर आई है, जहां हाईकोर्ट ने डॉक्टर विनिता अरोड़ा हत्या मामले में चार दोषियों की मौत की सजा को 30 साल कठोर कारावास में बदल दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने दोषियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखा। जानें इस मामले की पूरी कहानी और कोर्ट के निर्णय के पीछे के कारण।
 

हरियाणा से बड़ी खबर

डॉक्टर विनिता अरोड़ा के हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुरुवार को कुरुक्षेत्र से आई इस खबर में, कोर्ट ने चार दोषियों को दी गई मौत की सजा को 30 साल की कठोर कारावास में बदल दिया है। इसके साथ ही, पूर्व नौकरानी को मामले से बरी कर दिया गया है।


हाईकोर्ट का निर्णय

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस रविंदर मलिक की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों की उम्र, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जेल में उनके आचरण और सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 30 साल की सजा को उचित ठहराया।


स्थानीय अदालत का पूर्व निर्णय

स्थानीय अदालत ने पिछले साल 15 दिसंबर को विक्रमजीत उर्फ बिट्टू, सुनील कुमार, मनीष कुमार, विक्रम उर्फ विक्की और पूनम को दोषी ठहराया था। इसके बाद, 20 दिसंबर को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी।


घटना का विवरण

डॉ. अतुल अरोड़ा की पत्नी, डॉ. विनिता, अपने घर पर केक बनाने का काम करती थीं। दोषी घर में केक का ऑर्डर देने के बहाने घुसे थे। उन्होंने डॉ. विनिता के सास-ससुर को बंधक बना लिया और डॉ. अतुल को भी गन प्वाइंट पर लेकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान, उन्होंने लाखों के जेवरात भी चुरा लिए।