हाथरस के रेस्टोरेंट पर 2 रुपये अधिक वसूलने का जुर्माना
अलीगढ़ में उपभोक्ता आयोग का सख्त फैसला
अलीगढ़: यदि कोई रेस्टोरेंट या दुकानदार आपसे अधिक कीमत वसूलता है, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर 2 रुपये अतिरिक्त वसूलने के कारण 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही, पीड़ित ग्राहक को मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्च के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
₹18 की बोतल के लिए ₹20 वसूले गए, रेस्टोरेंट ने नहीं दी उपस्थिति
मामला 11 मार्च 2026 का है, जब एक ग्राहक हाथरस के रेस्टोरेंट में भोजन करने गए थे। उन्होंने पैकेज्ड पानी की बोतल ली, जिस पर 18 रुपये की एमआरपी अंकित थी। इसके बावजूद, रेस्टोरेंट ने 20 रुपये वसूले। ग्राहक ने इस मनमानी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने नोटिस जारी किया, लेकिन रेस्टोरेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकतरफा सुनवाई करते हुए यह सख्त निर्णय लिया।
उपभोक्ता फोरम ने रेस्टोरेंट को दोषी ठहराया
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने बिल और बोतल की तस्वीरों की जांच की। आयोग ने पाया कि 18 रुपये की एमआरपी वाली बोतल को 20 रुपये में बेचना उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन है। आयोग ने रेस्टोरेंट मालिक को 1,00,000 रुपये का जुर्माना उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया।
45 दिनों में भुगतान करना होगा
आयोग ने रेस्टोरेंट प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह पीड़ित ग्राहक को मानसिक उत्पीड़न के लिए 1,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5,000 रुपये (कुल 6,000 रुपये) का भुगतान करे। फोरम ने आदेश के अनुपालन के लिए 45 दिनों की समय-सीमा तय की है। यदि समय पर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो रेस्टोरेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।