EPFO के नए नियम: बिना दस्तावेज़ के निकालें PF राशि
EPFO अपडेट: PF से पैसे निकालने की नई प्रक्रिया
EPFO अपडेट: केंद्र सरकार समय-समय पर PF कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू करती रहती है। इसका प्रभाव स्पष्ट है। यदि आप PF खाते से पैसे निकालने का विचार कर रहे हैं, तो अब आपको अधिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिना किसी दस्तावेज़ के भी PF से राशि निकाल सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे निकालने के लिए अब आपको अधिक कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
पैन और बैंक विवरण का अपडेट
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संसद में बताया कि यदि आपका PF खाता आधार से जुड़ा है, पैन और बैंक विवरण अपडेट हैं, और EIFFO से मेल खाते हैं, तो एक क्लिक में राशि आपके खाते में आ जाएगी। कंपोजिट क्लेम फॉर्म का उपयोग करके आप शादी, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने या चिकित्सा आपात स्थिति के लिए PF निकाल सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बिना किसी मेडिकल पेपर या अन्य प्रमाण पत्र के भी ऐसा कर सकते हैं। ध्यान दें कि धोखाधड़ी से बचने के लिए EPFO ने आधार OTP और चेहरे की पहचान को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है और विवरण अपडेट हैं। वर्तमान में, 90 प्रतिशत से अधिक दावे ऑनलाइन किए जा रहे हैं।
ऑटो-सेटलमेंट में केवल 3 दिन लगते हैं। आपको EPFO पोर्टल पर जाकर अपने UAN, आधार, पैन और बैंक विवरण की जांच और अपडेट करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर आप जल्दी से राशि निकाल सकते हैं।
राशि निकालने की प्रक्रिया सरल
PF राशि निकालने की प्रक्रिया बेहद सरल है। सबसे पहले, आपको अपने UAN और पासवर्ड से EPFO पोर्टल या उमंग ऐप में लॉग इन करना होगा। फिर सुनिश्चित करें कि आधार, पैन और बैंक विवरण लिंक और सत्यापित हैं। इसके बाद, 'ऑनलाइन सेवाएँ' में जाकर 'दावा (फॉर्म-31, 19, 10C)' चुनें, निकासी का कारण (जैसे शादी, चिकित्सा, घर खरीदना) और राशि दर्ज करें।
इसके बाद, आपको आधार OTP या चेहरे की पहचान के साथ फॉर्म जमा करना होगा। यदि बिना दस्तावेज़ों के विवरण अपडेट हो जाते हैं, तो आपके बैंक खाते से 3 दिनों में ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से राशि निकाली जा सकती है।