EPFO ने शुरू की नई माफी योजना-2026, जानें लाभ और आवेदन प्रक्रिया
EPFO की नई माफी योजना का परिचय
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्टों के लिए 'माफी योजना-2026' की शुरुआत की है। यह योजना उन पीएफ ट्रस्टों के लिए है जिनके पास ईपीएफ कानून के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों और संस्थानों को अपनी स्थिति को नियमित करने का एक अवसर प्रदान करना है।
लाभार्थियों और आवेदन की अंतिम तिथि
किसे मिलेगा लाभ और अंतिम तिथि
यह योजना 29 जून 2026 को अधिसूचित की गई है और यह केवल 6 महीने के लिए मान्य है। जिन पीएफ ट्रस्टों को आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा-17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 143 का छूट आदेश नहीं है, वे 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्र ट्रस्टों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: नियमितीकरण की मांग करने वाले ट्रस्ट और छूट प्राप्त संस्थान।
योजना का प्रभाव और लाभ
योजना का प्रभाव और मिलने वाली राहतें
यह योजना स्थापना की तिथि से छूट की स्थिति प्रदान करती है, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया सरल होती है। इसके अंतर्गत न्यूनतम कर्मचारी संख्या, फंड का आकार और 3 साल के पूर्व अनुपालन जैसी शर्तों से छूट दी जाएगी। यदि सदस्यों के खातों में निर्धारित दरों के अनुसार अंशदान और ब्याज जमा किया गया है, तो बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़े लंबित आकलन को माफ कर दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने का तरीका
पात्र संस्थानों को संबंधित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार को ईमेल (rc.exemption@epfindia.gov.in) द्वारा औपचारिक आवेदन भेजना होगा। आवेदकों को अपने वित्तीय खातों का ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से कराना आवश्यक है। इसके अलावा, ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किसी भी विशेष या अनुपालन ऑडिट को आवेदन जमा करने के 3 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।