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EPFO सदस्यों के लिए नई सुविधा: अब एटीएम और यूपीआई से निकालें PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है, जिसके तहत वे अब एटीएम और यूपीआई के माध्यम से अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा मई 2026 तक पूरी तरह से सक्रिय होने की उम्मीद है। EPFO 3.0 प्रणाली के तहत, सदस्यों को सरल और तेज प्रक्रियाओं का लाभ मिलेगा। जानें इस नई सुविधा का लाभ कैसे उठाएं और इसके लिए क्या आवश्यकताएँ हैं।
 

नई दिल्ली में EPFO की राहत भरी घोषणा

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लगभग 8 करोड़ सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली खबर आई है। अब आपको अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही, आप अपने पीएफ खाते से एटीएम (ATM) और यूपीआई (UPI) के माध्यम से भी पैसे निकाल सकेंगे। सूत्रों के अनुसार, यह नई सुविधा मई 2026 के अंत तक पूरी तरह से सक्रिय होने की उम्मीद है। वर्तमान में, EPFO के 7.98 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जिनमें से 7.74 करोड़ की आधार-सत्यापित केवाईसी (KYC) पूरी हो चुकी है।


EPFO 3.0: नई प्रणाली का परिचय

ईपीएफओ ने अपने डिजिटल ढांचे को सुधारने और प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए पिछले वर्ष 'EPFO 3.0' प्रणाली की शुरुआत की थी। यह नया और उपयोगकर्ता के अनुकूल सिस्टम 2026 के मध्य तक पूरी तरह से लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पीएफ से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सदस्यों को सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ऑटो-क्लेम सेटलमेंट और सदस्यों के पसंद के किसी भी बैंक खाते में सीधे फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।


ATM और UPI से निकासी की प्रक्रिया

इस महत्वपूर्ण अपग्रेड के बाद, पीएफ निकासी की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। EPFO अपने सदस्यों को उनके पीएफ खाते से जुड़े एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड का उपयोग करके सदस्य देश के किसी भी एटीएम से अपनी आवश्यकता के अनुसार पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा, यूपीआई (UPI) के माध्यम से भी अपने बैंक खाते में पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि, निकासी की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 50 प्रतिशत ही निकाल सकेंगे।


नई सुविधा का लाभ कैसे उठाएं

एटीएम और यूपीआई से पीएफ निकालने की इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा, UAN के साथ सभी आवश्यक केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर और IFSC कोड का लिंक होना अनिवार्य है।


EPFO के नए क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड

श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में EPFO ने 8.31 करोड़ क्लेम सेटल करने का नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले वित्त वर्ष (FY25) के 6.01 करोड़ से अधिक है। इनमें से 5.51 करोड़ क्लेम एडवांस या आंशिक निकासी के थे। पीएफ की आसान पहुंच का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 71.11% एडवांस क्लेम ऑटो मोड में महज 3 दिनों के भीतर ही प्रोसेस कर दिए गए। इसके अलावा, 6.68 करोड़ सदस्यों ने बिना चेक लीफ अपलोड किए क्लेम दायर किए, और 70.55 लाख ट्रांसफर क्लेम पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस किए गए।