FSSAI का नया निर्देश: खाद्य पैकेजिंग में मेटल पिन का उपयोग न करें
खाद्य सुरक्षा के लिए नया निर्देश
नई दिल्ली - भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शुक्रवार को खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, मेटल पिन, स्टेपल पिन, तार और इसी तरह की अन्य सामग्रियों का उपयोग खाद्य उत्पादों की पैकिंग और सुरक्षा के लिए तुरंत बंद करने को कहा गया है। ऐसा करने से ग्राहकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
एफएसएसएआई ने बताया कि सजावटी केक, खाने के पैकेट, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे फूड पार्सल और अन्य खाद्य पैकेजिंग में मेटल पिन और तारों का उपयोग किया जा रहा है। इसके चलते कई मामलों में केक और खाने के पैकेट में मेटल के टुकड़े या स्टेपल पिन पाए गए हैं। ऐसे मामलों से खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है, क्योंकि ग्राहक अनजाने में इन धातु की वस्तुओं को खा सकते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने या स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम है।
नियामक ने सभी खाद्य व्यापार संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी खाद्य सामग्री, बेकरी उत्पाद, टेकअवे मील, स्नैक पैकेट या फूड पार्सल को सील करने के लिए मेटल पिन, तार या अन्य सामग्रियों का उपयोग तुरंत बंद करें। एफएसएसएआई ने चेतावनी दी है कि जो भी खाद्य व्यापार संचालक इस निर्देश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि निर्देश का उल्लंघन होता है, तो 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को मेटल फास्टनिंग सामग्री के उपयोग से होने वाले जोखिमों से बचाना है।