TRAI का नया नियम: 1600 नंबरिंग सीरीज से मिलेगी राहत
TRAI 1600 नंबरिंग सीरीज नियम
TRAI 1600 Numbering Series Rule: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह नया नियम Jio, Airtel, Vi और BSNL के लाखों मोबाइल उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करेगा।
TRAI ने बुधवार को बैंकों, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए विशेष '1600' नंबरिंग सीरीज को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की। यह कदम वॉयस कॉल के माध्यम से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।
ट्राई ने तय की समय सीमा
ट्राई ने स्पष्ट समयसीमा का निर्धारण करते हुए कहा कि सभी वाणिज्यिक बैंकों, चाहे वे सार्वजनिक, निजी या विदेशी हों, को 1 जनवरी, 2026 तक इसे अपनाना होगा।
दूरसंचार नियामक ने एक बयान में कहा, 'TRAI ने आज एक निर्देश जारी किया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए '1600' नंबरिंग सीरीज को अपनाने की अंतिम तिथियां बताई गई हैं।' इसके अलावा, ट्राई ने कहा कि यह श्रृंखला उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने, स्पैम को नियंत्रित करने और वॉयस कॉल के माध्यम से धोखाधड़ी को रोकने के लिए लायी जा रही है।
इन संस्थानों को मिला एक्स्ट्रा समय
TRAI के अनुसार, सभी म्यूचुअल फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को इसे 15 फरवरी, 2026 तक अपनाना होगा। इसी तरह, सभी योग्य स्टॉक ब्रोकरों (क्यूएसबी) को 15 मार्च, 2026 तक इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बड़े एनबीएफसी, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंकों को 1 फरवरी, 2026 तक इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है, जबकि अन्य एनबीएफसी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और छोटी संस्थाओं के लिए यह समयसीमा 1 मार्च, 2026 है।