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UPI लेनदेन पर MDR चार्ज में राहत: सरकार ने बढ़ाई समयसीमा

केंद्र सरकार ने UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले इस चार्ज को लेकर व्यापारी लगातार राहत की मांग कर रहे थे। अब यह स्पष्ट नहीं है कि यह चार्ज कब से लागू होगा। जानें इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके पीछे की वजह क्या है।
 

UPI MDR चार्ज पर नया फैसला


UPI MDR चार्ज: केंद्र सरकार ने UPI ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, 15 अक्टूबर से लागू होने वाले इस चार्ज को लागू करने की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह चार्ज कब से लागू होगा।


जानकारी के अनुसार, सरकार ने 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.40% का MDR निर्धारित किया था, जो कि 15 अक्टूबर से लागू होने वाला था। व्यापारी लगातार इस चार्ज को टालने की मांग कर रहे थे। यह शुल्क सभी UPI भुगतानों पर नहीं लगेगा, बल्कि कुछ विशेष कारोबारी लेनदेन पर ही लागू होगा।


इस प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई ग्राहक 2000 रुपये से अधिक का सामान खरीदता है और उसका भुगतान UPI के माध्यम से करता है, तो उस पर 0.4% का चार्ज लागू होगा। यह चार्ज ग्राहक को नहीं, बल्कि दुकानदार को देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक 4000 रुपये का सामान खरीदता है, तो उसे केवल 4000 रुपये चुकाने होंगे, जबकि चार्ज दुकानदार को देना होगा।