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अंबाला में 1065 एकड़ भूमि का फ्री होल्ड: नई नीति का मसौदा तैयार

अंबाला में 1065 एकड़ भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के पास अंतिम सुझाव के लिए भेजा गया है। नीति के तहत लोगों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जबकि अतिक्रमण को शामिल नहीं किया जाएगा। जानें इस नई नीति की विशेषताएँ और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी।
 

अंबाला में फ्री होल्ड भूमि का मसौदा

अंबाला (Ambala freehold)। छावनी के सदर क्षेत्र में 1065 एकड़ भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे अब अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों के पास अंतिम सुझाव के लिए भेजा गया है। इसमें अंबाला के उपायुक्त, उप निगम आयुक्त और छावनी के उपमंडल अधिकारी शामिल हैं।


सुझावों की अंतिम तिथि

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को एक पत्र भेजा है, जिसमें तीन नवंबर तक अपने सुझाव देने का निर्देश दिया गया है। इन सुझावों के आधार पर फ्री होल्ड नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस नीति पर 23 अक्तूबर को मुख्यालय स्तर पर एक बैठक भी हुई थी।


भूमि का विवरण

Ambala freehold: एक्साइज क्षेत्र की है भूमि


कैंट के सदर क्षेत्र में 1065 एकड़ में से 833.174 एकड़ भूमि एक्साइज एरिया के अंतर्गत आती है, जबकि 231.826 एकड़ भूमि नगर परिषद के अधीन है। एक्साइज एरिया की भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है और न ही इस भूमि की रजिस्ट्री की जा सकती है। इस भूमि पर पहले भी कई बार आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, लेकिन आज तक इसे फ्री होल्ड नहीं किया जा सका है।


नीति की विशेषताएँ

नीति में यह है खास


इस नीति के तहत लोगों को एक बार में आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। आवेदन की समय सीमा नीति के अधिसूचित होने के एक वर्ष के भीतर होगी। इसके बाद, भुगतान और कन्वेंस डीड के निष्पादन के लिए 24 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे निवासियों को कुल तीन वर्षों का समय मिलेगा।


अतिक्रमण की स्थिति

अतिक्रमण नहीं होगा शामिल


फ्री होल्ड नीति में अतिक्रमण को शामिल नहीं किया जाएगा। सड़क के अधिकार क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि, लीज पर दी गई संपत्ति से सटे अतिक्रमण को संपत्ति के आकार के अनुपात में नियमित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो अधिकतम 500 वर्ग मीटर तक होगी।


एक्साइज क्षेत्र का परिचय

यह है एक्साइज क्षेत्र


एक्साइज क्षेत्र मूल रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अंबाला छावनी से अलग किया गया था। इस क्षेत्र की सभी संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से हरियाणा सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए गए थे।


सर्वेक्षण की प्रक्रिया

छह माह में करना होगा सर्वे


संपत्ति का सर्वेक्षण पहले छह महीनों में पूरा किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन के लिए एक वेब पोर्टल भी इसी अवधि में तैयार किया जाएगा। योग्य लोग सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सात से बारहवें महीने के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान, यदि पात्र आवेदक सर्वेक्षण के बाद तीन महीनों के भीतर आवेदन करते हैं, तो उन्हें कुल शुल्क पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।