अक्टूबर में लागू हुए नए नियम: जानें कैसे प्रभावित होंगे आपके वित्तीय लेन-देन
अक्टूबर 1 से लागू हुए महत्वपूर्ण नियम
अक्टूबर 1 से नए नियम: जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, आम जनता के लिए कई वित्तीय और गैर-वित्तीय नियम लागू हो गए हैं। ये परिवर्तन रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर निवेश, बैंकिंग और यात्रा तक के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। रेलवे टिकट बुकिंग, यूपीआई भुगतान, ऑनलाइन गेमिंग और डाक सेवाओं में हुए बदलावों का सीधा असर आपके खर्च और सुविधाओं पर पड़ेगा।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूपीआई लेन-देन के नियमों में बदलाव किए हैं, जबकि रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और सख्त किया है। इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लॉकर शुल्क बढ़ा दिए हैं और डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के शुल्क में वृद्धि की है। आइए, 1 अक्टूबर से लागू हुए इन 8 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानते हैं...
एनपीसीआई ने पुल ट्रांजेक्शन सुविधा को समाप्त किया
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफार्मों पर 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांजेक्शन' सुविधा को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप किसी को पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य उपयोगकर्ता की सुरक्षा को बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है।
पेंशन निवेश सीमा में वृद्धि और शुल्क में बदलाव
गैर-सरकारी अंशधारक अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत इक्विटी से जुड़ी योजनाओं में अपनी पेंशन राशि का 100% निवेश कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 75% थी।
इसके साथ ही, PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने और बनाए रखने के शुल्क में भी बदलाव किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-प्रान किट पर 18 रुपये और भौतिक प्रान कार्ड पर 40 रुपये का खर्च आएगा।
रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियम
1 अक्टूबर से ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यह कदम टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग नियमों में बदलाव
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में भी 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हुए हैं, जिसमें आयु सीमा और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
पीएनबी के लॉकर शुल्क में वृद्धि
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 अक्टूबर से अपने लॉकर और अन्य सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए हैं। अब बैंक में लॉकर रखने पर अधिक शुल्क देना होगा। साथ ही, नामांकन शुल्क में भी वृद्धि की गई है।
स्पीड पोस्ट के दाम बढ़े
डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट की दरें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, स्पीड पोस्ट अब ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रणाली से जुड़ गई है, जिसका मतलब है कि पैकेज तभी डिलीवर होगा जब प्राप्तकर्ता का सत्यापन हो जाएगा।
आरबीआई लाएगा नई चेक भुगतान सुविधा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर से निरंतर चेक समाशोधन (Continuous Cheque Settlement) की सुविधा शुरू करेगा। यह सुविधा दो चरणों में लागू होगी:
पहला चरण: 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक
दूसरा चरण: 3 जनवरी 2026 से आगे
अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद
त्योहारों के मौसम में अक्टूबर महीने में कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं। हालांकि, ये छुट्टियां राज्यवार अलग-अलग होंगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंकिंग गतिविधियों की योजना पहले से बना लें।