अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन उड़ाने के लिए नए नियम लागू
सुरक्षा के मद्देनजर नए निर्देश
श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने ड्रोन उड़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस गांवों में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ गुरुद्वारों के माध्यम से भी सुरक्षा नियमों की जानकारी दे रही है।
रेड जोन और येलो अलर्ट क्षेत्र
पुलिस के अनुसार, एयरपोर्ट के तीन किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित किया गया है, जबकि इसके आगे पांच किलोमीटर का क्षेत्र येलो अलर्ट जोन रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। डीएसपी राजासांसी जगबीर सिंह औलख ने बताया कि पुलिस की टीमें एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में जाकर लोगों को नियमों के बारे में समझा रही हैं। स्थानीय गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट कराकर भी लोगों से अपील की जा रही है कि वे ड्रोन उड़ाने से पहले आवश्यक अनुमति लें।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि हाल ही में एक खेल कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया था, जिससे अमृतसर एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कई फ्लाइट प्रभावित हुईं। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास किसी भी संवेदनशील स्थान, कार्यक्रम या शादी समारोह में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। संबंधित विभागों से अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा।
निगरानी में वृद्धि
पुलिस अब एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही से उड़ानों पर असर न पड़े। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे शादी या किसी कार्यक्रम में भी ड्रोन उड़ाने से पहले नियमों की जानकारी लें। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान के पास ड्रोन से जुड़ी छोटी लापरवाही भी उड़ान सेवाओं और सुरक्षा के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है।