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अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा पर रोक लगाई

संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान सहित 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सार्वजनिक कल्याण लाभों के संभावित दुरुपयोग के प्रति चिंता के चलते लिया गया है। नए नियमों के अनुसार, अप्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। यह नीति 21 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

संयुक्त राज्य अमेरिका का नया वीज़ा नीति अपडेट

नई दिल्ली। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा जारी करने पर आधिकारिक रूप से रोक लगा दी है। इस निर्णय का कारण सार्वजनिक कल्याण लाभों के संभावित दुरुपयोग के प्रति चिंता है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आदेशित एक व्यापक नीति समीक्षा का हिस्सा है। नए नियमों के अनुसार, अमेरिका में आने वाले अप्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है और उन्हें अमेरिकी करदाताओं पर बोझ नहीं बनना चाहिए। यह नीति अपडेट 14 जनवरी को अंतिम बार संशोधित किया गया था और यह 21 जनवरी, 2026 से लागू होगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह सुनिश्चित किया है कि अप्रवासी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और अमेरिकियों पर वित्तीय बोझ न डालें। बयान में कहा गया है कि सभी नीतियों, नियमों और दिशानिर्देशों की पूरी समीक्षा की जा रही है। उच्च जोखिम वाले देशों के अप्रवासी अमेरिका में कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। नए निर्देशों के तहत, जिन देशों की सूची में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, नाइजीरिया, रूस, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन शामिल हैं, उनके इमिग्रेंट वीज़ा आवेदक आवेदन जमा कर सकते हैं और निर्धारित वीज़ा साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। हालांकि, इस रोक के दौरान इन देशों के नागरिकों को कोई इमिग्रेंट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। विदेश विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से जारी इमिग्रेंट वीज़ा को रद्द नहीं किया जाएगा। अमेरिका में प्रवेश से संबंधित मामलों का अधिकार क्षेत्र अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के पास है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह प्रतिबंध केवल इमिग्रेंट वीज़ा पर लागू होता है और टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाशिंगटन के इस निर्णय की जानकारी सबसे पहले एक मीडिया चैनल ने दी थी, जिसने बताया कि यह उन प्रवासियों पर कार्रवाई का हिस्सा है जिनके सार्वजनिक लाभों पर निर्भर होने की संभावना है।