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अमेरिका यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी: सामान की जानकारी देना अनिवार्य

अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए कस्टम एंड बॉर्डर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अपने सामान की पूरी जानकारी देनी होगी। यदि यात्री मीट, फल, सब्जियां, या अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने का प्रयास करते हैं और इसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना या जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में एक टिकटॉकर को अपने बैग में एक केला छिपाने पर जुर्माना लगाया गया था। जानें इस एडवाइजरी के बारे में और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
 

यात्रियों के लिए कस्टम एंड बॉर्डर पुलिस की नई एडवाइजरी

वाशिंगटन - अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए कस्टम एंड बॉर्डर पुलिस (CBP) ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, यात्रियों को अपने सामान की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। CBP ने चेतावनी दी है कि यदि कोई यात्री मीट, फल, सब्जियां, पौधे, बीज, मिट्टी, जानवर या जानवरों से बनी वस्तुएं अमेरिका ले जाने का प्रयास करता है, तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।


 




CBP ने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें एक कुत्ता मीट की पहचान करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीर में सुअर का सिर एल्युमिनियम फॉयल में लिपटा हुआ है। CBP के नियमों के अनुसार, अमेरिका आने वाले सभी यात्रियों को अपने साथ लाए गए मीट, फल, सब्जियां, पौधे, जानवर, मिट्टी और बीज की जानकारी साझा करनी होगी। यात्रियों को अपने बैग, लगेज और गाड़ी में मौजूद सभी सामान की जानकारी देनी होगी। इसके बाद CBP के अधिकारी यह तय करेंगे कि क्या सामान ले जाने की अनुमति है या नहीं। यदि किसी यात्री ने CBP के नियमों का उल्लंघन किया, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बैग में सामान छिपाने पर पहले बार में 1000 डॉलर (लगभग 84,000 रुपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है।


इस साल मार्च में अमेरिका के JFK एयरपोर्ट पर एक ऐसा ही मामला सामने आया था। सिंगापुर से अमेरिका पहुंचे एक टिकटॉकर ने कस्टम को बताया कि उसके बैग में कोई प्रतिबंधित सामान नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय बॉर्डर एजेंट के डॉग स्क्वाड ने उसके बैग को सूंघना शुरू कर दिया। बैग की जांच में एक केला मिला। टिकटॉकर ने कहा कि उसे इसके बारे में बिल्कुल याद नहीं था। इस मामले में CBP ने उसे जानकारी छिपाने के लिए 500 डॉलर (लगभग 42,000 रुपये) का जुर्माना लगाया था।