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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पासपोर्ट मामले में मिली सात साल की सजा

पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सात साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड के मामले में भी समान सजा मिल चुकी है। अब्दुल्ला अपने पिता के साथ रामपुर जेल में हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
 

अब्दुल्ला की कानूनी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं

रामपुर। पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी पासपोर्ट के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें फिर से सात साल की सजा सुनाई है। इससे पहले, जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के मामले में भी अब्दुल्ला को सात साल की सजा मिल चुकी है। वर्तमान में, वह अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद हैं।

जानकारी के अनुसार, 2019 में रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आकाश ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग कर दो पैन कार्ड बनवाए। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए किया गया था। कोर्ट ने पहले ही इस मामले में अब्दुल्ला को सात साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, आकाश सक्सेना ने यह भी कहा था कि अब्दुल्ला ने धोखे से और जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए हैं। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार सही है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया गया है। इस मामले में भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है।